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असम ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संपत्ति विक्रय समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) का पंजीकरण अनिवार्य किया।

असम ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संपत्ति विक्रय समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) का पंजीकरण अनिवार्य किया।
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असम ने धोखाधड़ी रोकने के लिए संपत्ति विक्रय समझौतों और पावर ऑफ अटॉर्नी (PoA) का पंजीकरण अनिवार्य किया।

| मुख्य पहलू | विवरण | |----------------|-----------| | घटना | असम मंत्रिमंडल ने संपत्ति विक्रय समझौते (Agreement for Sale) तथा पावर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney - PoA) के अनिवार्य पंजीकरण का निर्णय लिया। | | कानूनी संशोधन | पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) में संशोधन कर इन दस्तावेजों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया। | | उद्देश्य | संपत्ति से संबंधित धोखाधड़ी, दोहरी बिक्री (Duplicity) तथा अनधिकृत भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाना। | | प्रणाली एकीकरण | पंजीकरण संबंधी डेटा को एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Records Management System - ILRMS) से जोड़ा जाएगा। |

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