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बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।

बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।
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बिहार सभी महिला पुलिस थानों में मानव तस्करी निरोधक इकाइयाँ (Anti-Trafficking Units) स्थापित करेगा।

| मुख्य पहलू | विवरण | |----------------|-----------| | घोषणा | बिहार सरकार राज्य के प्रत्येक महिला पुलिस थाने में मानव तस्करी निरोधक इकाई (Anti-Trafficking Unit) स्थापित करेगी। | | घोषणाकर्ता | बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार। | | संरचना | प्रत्येक महिला पुलिस थाने में दो विशेष इकाइयाँ स्थापित की जाएँगी:<br>मानव तस्करी निरोधक इकाई (Anti-Trafficking Unit)<br>महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध इकाई (Crimes Against Women & Children Unit) | | नेतृत्व | प्रत्येक इकाई का नेतृत्व निरीक्षक (Inspector) रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जबकि महिला पुलिस थाना उप पुलिस अधीक्षक (Dy SP) रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेगा। | | जिला-स्तरीय पहल | प्रत्येक जिले में एक समर्पित मानव तस्करी प्रकोष्ठ (Human Trafficking Cell) स्थापित किया जाएगा। | | भारत में प्रथम | बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक जिले में ऐसे मामलों के लिए उप पुलिस अधीक्षक (विशेष अपराध) [Dy SP (Special Crime)] का पद सृजित किया है। |

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