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उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना

उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना
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उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना

| श्रेणी | विवरण | |---------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | घटना | उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना | | घोषणा तिथि | संसदीय चुनावों के बाद | | जिलों की संख्या | 57 जिले (उत्तर प्रदेश में कुल जिले: 75) | | वर्तमान स्थिति | 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही चालू हैं | | कर्मचारी | प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद | | कारण | राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं | | कार्यान्वयन समय सीमा | आम चुनावों के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के हटने के बाद | | मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC)| | | प्रकृति | राजनीतिक दलों द्वारा सहमति से तय किया गया दस्तावेज | | संचालन अवधि | चुनाव समयसारी की घोषणा से लेकर परिणाम घोषणा तक | | प्रतिबंध | कोई वित्तीय अनुदान, निर्माण का वादा, या तदर्थ नियुक्तियाँ नहीं | | प्रवर्तनीयता | कोई वैधानिक समर्थन नहीं, IPC, CrPC, RPA के माध्यम से लागू | | साइबर अपराध | | | परिभाषा | कंप्यूटर को वस्तु या उपकरण के रूप में शामिल अपराध | | अधिकार क्षेत्र | संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय | | दायरा | विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग | | प्रभावित संस्थाएं | व्यक्ति, संगठन, सरकार |

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