हरियाणा की 2024-25 के लिए नई एक्साइज नीति
| विषय | विवरण | |----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | घटना | हरियाणा की 2024-25 के लिए नई एंक्साइज नीति | | मंजूरी | हरियाणा कैबिनेट और चुनाव आयोग (EC) द्वारा अनुमोदित | | प्रभावी तिथि | 12 जून 2024 | | मुख्य परिवर्तन | IMFL और देशी शराब पर एंक्साइज शुल्क में मामूली वृद्धि | | कोटा सीमा | IMFL: 700 लाख प्रूफ लीटर; देशी शराब: 1,200 लाख प्रूफ लीटर | | QR कोड सिस्टम | आयातित विदेशी शराब तक विस्तारित | | खुदरा वेंड्स | अधिकतम संख्या अपरिवर्तित रहती है | | ई-नीलामी आवश्यकताएं | आधार कार्ड/परिवार पहचान पत्र, पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न, न्यूनतम 60 लाख रुपये की नेटवर्थ | | आदर्श आचार संहिता | लोकसभा चुनावों के दौरान प्रभावी; सरकारी घोषणाओं और नियुक्तियों को प्रतिबंधित करती है | | आयकर रिटर्न | वार्षिक आय और करों का विवरण देने वाला दस्तावेज; आयकर अधिनियम, 1961 के तहत शासित |

