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बीमा क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए IRDAI के नए दिशानिर्देश

बीमा क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए IRDAI के नए दिशानिर्देश
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बीमा क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करने के लिए IRDAI के नए दिशानिर्देश

| प्रमुख पहलू | विवरण | |------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | नियामक निकाय | इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) | | जारी दिशानिर्देश | सांविधिक ऑडिटर्स की नियुक्ति अवधि में कमी | | पूर्व नियुक्ति अवधि | 10 वर्ष | | नई नियुक्ति अवधि | 4 वर्ष | | कूलिंग-ऑफ अवधि | रिटायरिंग ऑडिटर्स और उनके संबद्धों के लिए 3 वर्ष | | ऑडिटर्स पर प्रतिबंध | नए ऑडिटर्स में रिटायरिंग ऑडिटर्स के संबद्धों को शामिल नहीं किया जा सकता | | उद्देश्य | ऑडिट स्वतंत्रता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना | | प्रत्याशित लाभ | ऑडिट गुणवत्ता में वृद्धि, सख्त वित्तीय समीक्षा, बेहतर शासन | | IRDAI की स्थापना | 1999 | | IRDAI मुख्यालय | हैदराबाद, तेलंगाना |

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