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कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया

कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया
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कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया

| पहलू | विवरण | |--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | सरकार | कर्नाटक सरकार | | नीति | आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण | | महत्व | स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा के साथ संरेखित | | प्रयोज्यता | 45 दिनों से अधिक की अवधि वाली और 20 से अधिक कर्मचारियों वाली नौकरियाँ | | जारीकर्ता | रणदीप डी., प्रमुख सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार | | कवरेज | सरकारी विभागों द्वारा आउटसोर्स की गई सेवाएं और पद, जिसमें तीसरे पक्ष की एजेंसियाँ भी शामिल हैं | | शामिल पद | ड्राइवर, डेटा-एंट्री ऑपरेटर, हाउसकीपिंग स्टाफ, और अन्य ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पद | | संबंधित संस्थाएँ | स्वायत्त निकाय, विश्वविद्यालय, शहरी स्थानीय निकाय, और अन्य सरकारी कार्यालय | | वर्तमान कार्यबल | 7.2 लाख स्वीकृत पदों में से 1.5 लाख पद आउटसोर्स हैं, जिनमें 75,000 से अधिक व्यक्ति आउटसोर्स नौकरियों में हैं | | रिक्तियाँ | 2.5 लाख सरकारी पद रिक्त; लगभग 50,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित | | प्रवर्तन | मुख्य सचिव पी. रविकुमार ने सुचारू कार्यान्वयन पर जोर दिया |

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