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MP STSF ने नए वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत विदेशी प्रजातियों को जब्त किया

MP STSF ने नए वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत विदेशी प्रजातियों को जब्त किया
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MP STSF ने नए वन्यजीव संरक्षण नियमों के तहत विदेशी प्रजातियों को जब्त किया

| पहलू | विवरण | |----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | घटना | मध्य प्रदेश STSF ने देवास ज़िले में एक इगुआना और सम्राट बिच्छू को जब्त किया। | | कानूनी ढांचा | संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) के नियम 49 M का पहला प्रवर्तन। | | प्रजाति श्रेणी | WPA 1972 की अनुसूची IV के परिशिष्ट II और CITES नियम में सूचीबद्ध। | | जब्त किए गए जानवरों का वर्तमान स्थान | कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, इंदौर। | | नए नियम | लिविंग एनिमल स्पीशीज़ (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन) नियम 2024 लागू किए गए। | | पंजीकरण की अंतिम तिथि | PARIVESH पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण 31 अगस्त 2024 तक अनिवार्य है। |

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