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RBI ने AIFIs द्वारा धारित InvIT और REIT यूनिट्स के मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन किया

RBI ने AIFIs द्वारा धारित InvIT और REIT यूनिट्स के मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन किया
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RBI ने AIFIs द्वारा धारित InvIT और REIT यूनिट्स के मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन किया

| विशेषता | विवरण | |------------------------------|-------------| | संशोधन जारी करने वाली संस्था | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) | | संशोधित दस्तावेज़ | RBI (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) संशोधन निर्देश, 2026 | | प्रमुख वित्तीय साधन | अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFIs) द्वारा धारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) की यूनिट्स | | संशोधन का उद्देश्य | सूचीबद्ध/असूचीबद्ध InvIT/REIT यूनिट्स के लिए स्पष्टता, एकरूपता और समान मूल्यांकन प्रक्रियाएँ प्रदान करना। | | लागू होने की सीमा | अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs) |

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